मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना : किसानों को ₹10,000/- की सालाना मदद !

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना : मध्य प्रदेश की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जैसे ही किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुवात की है।

किसान कल्याण योजना

इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना और खेती मे आने वाली मुश्किलों को कम करना है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: उद्देश्य

राज्य के किसानों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सरकार कृषि गतिविधियों क बढ़ावा देना चाहती है और किसानों की आय सुनिश्चित करना चाहती है। इस योजना के जरिये सरकार बीज, खाद, सिंचाई आदि से संबन्धित खर्चों मे किसानों की मदद करना चाहती है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: आर्थिक सहायता

वित्तीय सहायता : इस योजना के अंतर्गत ₹4,000 सालाना की आर्थिक मदद राज्य सरकार की तरफ से मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹6000 केंद्र सरकार की तरफ से मिलते है। इन दोनों राशियों को जोड़कर ₹10,000 की वार्षिक सहायता बनती है।

किसान कल्याण योजना

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: पात्रता

  • किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए ।
  • छोटे और सीमांत किसान (small and marginal farmers) इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे है , वह इस योजना मे स्वतः शामिल हो जाते है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: आवेदन प्रक्रिया

1.ऑनलाइन आवेदन (उनके लिए जो पहले से पीएम किसान सम्मान निधि मे पंजीकृत नहीं हैं ):

  • सबसे पहले आधिकारिक मध्यप्रदेश किसान पोर्टल या राज्य के कृषि विभाग की वैबसाइट पर जाएँ ।
  • यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अनुभाग मिलेगा, उसपर क्लिक करें।
  • वहाँ आपको आवेदन पत्र मिलेगा , उसमे पूरी जानकारी भरें। आवेदन पत्र मे आपको निम्नलिखित जानकारियाँ भरनी होंगी :
    • किसान का नाम
    • आधार नंबर
    • बैंक खाते का विवरण (आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता चाहिए )
    • भूमि का विवरण जैसे खसरा नंबर, आदि ।
  • आवेदन पत्र यह सब भरने के बाद ऑनलाइन जमा कर दीजिए ।

2. ऑफलाइन आवेदन

  • किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि विभाग कार्यालय मे जाकर भी आवेदन पत्र भर सकते हैं ।

3. स्वतः पंजीकरण

यदि किसान पहले से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है तो उन्हे अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । पीएम किसान योजना मे जो किसान पहले से पंजीकृत है वह स्वचालित रूप से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मे शामिल हो जाते हैं।

4.सत्यापन और अनुमोदन :

  • आवेदन जमा करने के बाद , कृषि विभाग आपके द्वारा दिये गए विवरणों की पुष्टि करेगा ।
  • स्वीकृति की बाद, योजना की राशि सीधे किसान के बैंक खाते मे जमा कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण (आधार से लिंक किया हुआ )
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ ( जैसे खसरा नंबर )
  • पासपोर्ट आकार की फोटो

Leave a Comment