क्या आप भी किसान है और खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है ? अगर हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana आपके लिए है ।
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana के अंतर्गत किसान पुत्र / पुत्री को 50 हज़ार से 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा जिससे आप वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है ।

Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana – उद्देश्य
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है ताकि किसान अपनी आर्थिक स्थिति मे इजाफा ल सकें और बेफिक्र होकर जी सकें।
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana इस योजना के अंतर्गत general category को पूंजी लागत का 15 % दिया जाएगा और Below Poverty Line को 20% दिया जाएगा ।
इससे किसान अपना खुद का उद्योग करने के लिए प्रोतसहित होंगे और प्रदेश में बेरोजगारी का दर कम होगा।
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana – Benefits
10 लाख रुपये या उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए:-
- सामान्य वर्ग के लिए 15% (अधिकतम ₹12,00,000) दिया जाएगा ।
- बीपीएल श्रेणी के लिए 20% (अधिकतम ₹18,00,000) दिया जाएगा ।
- महिला उद्यमियों के लिए 6% और पुरुष उद्यमियों के लिए 5% ब्याज पर छूट (subsidy) दी जाएगी ।
- गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा।
10 लाख रुपये से कम की परियोजनाओं के लिए:-
- सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15% (अधिकतम ₹1,00,000) दिया जाएगा ।
- बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/विकलांगों के लिए परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹2,00,000) दिया जाएगा ।
अतिरिक्त प्रावधान-
- विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹3,00,000) दिया जाएगा ।
- भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार के सदस्य परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% (अधिकतम ₹1,00,000) के पात्र हैं।
- ₹10,00,000 या अधिक की परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत का 5% प्रति वर्ष की दर से और महिला उद्यमियों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों के लिए देय होगा । (अधिकतम ₹5,00,000 प्रति वर्ष)
- ₹10,00,000 से कम की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 5% प्रति वर्ष की दर से और महिला उद्यमियों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों के लिए देय है । (अधिकतम ₹ 25,000 प्रति वर्ष)
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana – Eligibility
पात्रता –
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा होनी चाहिए।
- किसान पुत्र/पुत्री वहीं होंगे जिनके माता पिता के पास खुद की ज़मीन होगी और वह आयकरदाता नही होंगे ।
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana – Application Process
Online
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
Step 2: आपको होमपेज पर मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करना है ।
Step 3: योजना से जुड़े विभिन्न विभाग प्रदर्शित होंगे। वह विभाग चुनें जिसमें आपकी रुचि हो।
Step4: यदि आप नए आवेदनकर्ता हैं तो पंजीकरण या साइन-अप का विकल्प चुनें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Step5: सबमिट करने के बाद आप पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएंगे।
Step 6: अब, आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Offline
- ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भरकर भी Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- ऑफ़लाइन आवेदन पत्र किसान कल्याण विभाग/जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र लें, इसे सही ढंग से भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जोड़ें ।
- Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ किसान कल्याण विभाग/जिला व्यापार और उद्योग केंद्र में जमा करें।
- प्राप्त आवेदन पत्र को विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana – Documents Required
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- भूमि खेती का कागज
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई और ऐसी योजनाओं क बारे मे जानने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।