Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana – मुख्य मंत्री युवा उदयामी योजना 1 अगस्त 2014 मे सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है ।
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रुपये तक दे रही है ।
Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana – Benefits
Margin Money सहायता
- सामान्य वर्ग (general category) के लिए परियोजना को स्थापित करने मे जितना भी खर्च आएगा सरकार उसका 15% (अधिकतम ₹ 12,00,000) तक देगी ।
- बीपीएल (BPL) category के लिए परियोजना के पूर्णा खर्च का 20% (अधिकतम ₹ 18,00,000) तक सरकार देगी ।
ब्याज सब्सिडी
- परियोजना के खर्च का 5% प्रति वर्ष की दर से और महिला उद्यमियों को 6% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों के लिए दिया जाएगा । (अधिकतम रु. 5,00,000 लाख प्रति वर्ष)
- गारंटी शुल्क का भुगतान मौजूदा दर पर 7 साल तक किया जाएगा।
Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana – Eligibility
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana – Documents Required
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- यदि भूमि/भवन किराये पर है तो किराये का नाम
- मशीनरी/उपकरण हेतु वर्तमान दरों के quotation
Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana – Application Process
Online
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: वहाँ होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
चरण 3: योजना से जुड़े विभिन्न विभाग प्रदर्शित होंगे। आप उस विभाग को चुने जिस विभाग के लिए आपकी परोयोजना उपयुक्त हो।
चरण 4: यदि आप नए आवेदनकर्ता हैं तो पंजीकरण या साइन-अप का विकल्प चुनें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: सबमिट करने के बाद आप पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएंगे।
चरण 6: अब, आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Offline
चरण 1: ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र को पूरा करें।
चरण 2: फॉर्म में निर्दिष्ट सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जोड़ें ।
चरण 3: जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के लिए आवेदन करें।
चरण 4: प्राप्त होने पर, सभी आवेदन पंजीकृत किए जाएंगे।
चरण 5: 15 दिनों के भीतर, आवेदक को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।
चरण 6: आवेदक को प्रस्तावित गतिविधि के लिए एक सामान्य परियोजना रिपोर्ट (जीपीआर) भी तैयार करनी होगी और इसे आवेदन के साथ भेजना पड़ेगा।
Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana – Exclusion
Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है ?
- यदि आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना के तहत सहायता ले रहा है तो वह इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकता।
- आवेदक का परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई और ऐसी योजनाओं क बारे मे जानने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।